Article 355 of the Constitution | अनुच्छेद 355 व्याख्या

यह लेख Article 355 (अनुच्छेद 355) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।

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Article 355 अनुच्छेद 355

📜 अनुच्छेद 355 (Article 355) – Original

भाग 18 [आपात उपबंध]
355. बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य— संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशान्ति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे;
अनुच्छेद 355 हिन्दी संस्करण

Part XVIII [EMERGENCY PROVISIONS]
355. Duty of the Union to protect States against external aggression and internal disturbance— It shall be the duty of the Union to protect every State against external aggression and internal disturbance and to ensure that the Government of every State is carried on in accordance with the provisions of this Constitution.
Article 355 English Version

🔍 Article 355 Explanation in Hindi

भारतीय संविधान का भाग 18, अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक में विस्तारित है जैसा कि आप देख सकते हैं यह पूरा भाग आपात उपबंध (EMERGENCY PROVISIONS) के बारे में है।

भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान विशेष शक्तियों का एक समूह हैं जिन्हें राष्ट्रीय या संवैधानिक संकट के समय भारत के राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जा सकता है। ये प्रावधान सरकार को कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित करने और संकट से निपटने के लिए अन्य असाधारण उपाय करने की अनुमति देते हैं।

आपातकालीन प्रावधानों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

राष्ट्रीय आपातकाल: यह सबसे गंभीर प्रकार का आपातकाल है और इसकी घोषणा तब की जा सकती है जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाएं कि भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा है।

राष्ट्रपति शासन: यह तब घोषित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो कि किसी राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है।

वित्तीय आपातकाल: यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि वित्तीय संकट मौजूद है या होने की संभावना है तो इसे घोषित किया जा सकता है।

आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान का एक विवादास्पद हिस्सा हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि संकट के समय में देश की रक्षा के लिए वे आवश्यक हैं, जबकि अन्य का तर्क है कि वे बहुत शक्तिशाली हैं और सरकार द्वारा उनका दुरुपयोग किया जा सकता है।

उपरोक्त सारे आपातकालीन प्रावधानों को अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक में सम्मिलित किया गया है; और इस लेख में हम अनुच्छेद 355 को समझने वाले हैं;

राष्ट्रीय आपातकाल और उसके प्रावधान (National Emergency)
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| अनुच्छेद 355 – बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य (Duty of the Union to protect States against external aggression and internal disturbance)

विपरीत परिस्थितियों में देश की संप्रभुताएकता, अखंडता एवं लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है।

अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की बात की गई है। जिसके तहत हमने समझा कि किस तरह से बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है। पहले आंतरिक अशांति के आधार पर भी लगाया जा सकता था लेकिन अब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है। हालांकि सशस्त्र विद्रोह भी आंतरिक अशांति को जन्म देता है।

अनुच्छेद 355 के तहत आपातकालीन प्रावधानों को और आगे बढ़ाते हुए इस बारे में बताया गया है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करनासंघ का कर्तव्य है। आइये इसे समझें;

अनुच्छेद 355 के तहत कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशान्ति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे;

अनुच्छेद 355 प्रत्येक राज्य को बाहरी खतरों, जैसे कि अन्य देशों के सैन्य हमलों, और आंतरिक गड़बड़ी, जैसे नागरिक अशांति या विद्रोह, से बचाना केंद्र सरकार का कर्तव्य है।

यह प्रावधान यह भी स्पष्ट करता है कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार संचालित हो।

यह प्रावधान केंद्र सरकार को शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ परिस्थितियों में राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति देकर राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने की गारंटी देता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 राष्ट्र की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से संबंधित है। इसे तीन प्रमुख पहलुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

1. संघ का कर्तव्य:

  • बाहरी आक्रमण से सुरक्षा: युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र संघर्ष सहित किसी भी बाहरी खतरे से राष्ट्र की रक्षा करना केंद्र सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें एक मजबूत रक्षा बल बनाए रखना और आवश्यक राजनयिक और सैन्य उपाय करना शामिल है।
  • आंतरिक गड़बड़ी से सुरक्षा: संघ किसी राज्य के भीतर आंतरिक गड़बड़ी को दूर करने के लिए भी हस्तक्षेप कर सकता है जो देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा है। इसमें सशस्त्र विद्रोह, व्यापक हिंसा या प्राकृतिक आपदाएँ जैसी स्थितियाँ शामिल हैं जिनके लिए राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता होती है।
  • यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकारें संविधान के अनुसार कार्य करें: यदि कोई राज्य सरकार संविधान में निहित सिद्धांतों और प्रावधानों से भटकती है तो संघ भी हस्तक्षेप कर सकता है। इसमें ऐसी स्थितियाँ शामिल हो सकती हैं जहाँ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर किया जाता है।

2. संघ की शक्तियाँ:

  • सशस्त्र बलों की तैनाती: राष्ट्रपति के पास बाहरी आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी से निपटने के लिए भारत के क्षेत्र के भीतर सशस्त्र बलों को तैनात करने की शक्ति है। यह राज्य सरकार के अनुरोध पर या ऐसे अनुरोध के बिना भी किया जा सकता है यदि स्थिति तत्काल कार्रवाई की मांग करती है।
  • आपातकाल की घोषणा: गंभीर राष्ट्रीय संकट के समय में, राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, जिससे केंद्र सरकार को स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त शक्तियां मिल जाती हैं। इसमें कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित करना और आवश्यक सेवाओं पर अस्थायी नियंत्रण लेना शामिल है।
  • राष्ट्रपति शासन लगाना: अत्यधिक मामलों में, यदि कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में विफल रहती है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, राज्य विधायिका और प्रशासन को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकते हैं और इसे सीधे केंद्रीय नियंत्रण में ला सकते हैं। .

3. सीमाएँ और विचार:

  • संघवाद: अनुच्छेद 355 के तहत संघ के हस्तक्षेप से भारतीय संविधान की संघीय संरचना कमजोर नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकारों की स्वायत्तता का तब तक सम्मान किया जाना चाहिए जब तक कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा या संवैधानिक अखंडता के लिए बिल्कुल आवश्यक न हो।
  • आनुपातिकता और न्यायिक समीक्षा: अनुच्छेद 355 के तहत संघ की कार्रवाई खतरे के अनुपात में होनी चाहिए और स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के पास संघ के कार्यों की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की शक्ति है कि वे संविधान का अनुपालन करते हैं।

कुल मिलाकर, अनुच्छेद 355 बाहरी और आंतरिक खतरों से बचाने और राज्य सरकारों की संवैधानिक कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए संघ की जिम्मेदारी को रेखांकित करके देश की सुरक्षा और स्थिरता की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

तो यही है अनुच्छेद 355, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

राष्ट्रीय आपातकाल और उसके प्रावधान (National Emergency)
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(a) Protect every State against external aggression and internal disturbance.
(b) Ensure that the government of every State is carried on in accordance with the provisions of the Constitution.
(c) Both (a) and (b).
(d) None of the above.

(a) Suspension of the State Legislature.
(b) Dismissal of the Council of Ministers of the State.
(c) Assumption of legislative powers by the Parliament.
(d) Dissolution of local bodies within the State.

(a) A request is made by the Governor of the State.
(b) A failure of constitutional machinery occurs in the State.
(c) Both (a) and (b).
(d) Neither (a) nor (b).

(a) The broad scope of the Article allows for excessive interference by the Union in State affairs.
(b) The lack of clear criteria for determining a failure of constitutional machinery can lead to its misuse.
(c) The suspension of State Legislature and assumption of legislative powers by the Parliament undermine State autonomy.
(d) All of the above.

Answer 1: (c) Explanation: Article 355 imposes a dual duty on the Union: to protect States from external aggression and internal disturbance, and to ensure that the government of every State functions according to the Constitution.

Answer 2: (d) Explanation: The dissolution of local bodies is not a direct consequence of President’s rule. While the Governor assumes executive authority in the State, local bodies typically continue functioning according to their established laws and regulations.

Answer 3: (b) Explanation: President’s rule is not triggered by a request from the Governor but by a failure of constitutional machinery within the State. This typically involves situations like breakdown of law and order, inability to form a stable government, or violation of constitutional provisions.

Answer 4: (d) Explanation: There are concerns that Article 355, with its expansive power granted to the Union, could undermine federalism. The ambiguous definition of “failure of constitutional machinery” raises concerns about potential misuse and excessive intervention by the Union in State matters. Additionally, the suspension of State Legislature and assumption of legislative powers by the Parliament during President’s rule can be seen as a dilution of State autonomy.

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अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है।