यह लेख Article 336 (अनुच्छेद 336) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।
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📜 अनुच्छेद 336 (Article 336) – Original
भाग 16 [कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध] |
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336. कुछ सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध— (1) इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात्, प्रथम दो वर्ष के दौरान, संघ की रेल, सीमाशुल्क, डाक और तार संबंधी सेवाओं में पदों के लिए आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्तियां उसी आधार पर की जाएंगी जिस आधार पर 15 अगस्त, 1947 से ठीक पहले की जाती थीं। प्रत्येक उत्तरवर्ती दो वर्ष की अवधि के दौरान उक्त समुदाय के सदस्यों के लिए, उक्त सेवाओं में आरक्षित पदों की संख्या ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष की अवधि के दौरान इस प्रकार आरक्षित संख्या से यथासंभव निकटतम दस प्रतिशत कम होगी; परन्तु इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष के अंत में ऐसे सभी आरक्षण समाप्त हो जाएंगे। (2) यदि आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्य अन्य समुदायों के सदस्यों की तुलना में गुणागुण के आधार पर नियुक्ति के लिए अर्हित पाए जाएं तो खंड (1) के अधीन उस समुदाय के लिए आरक्षित पदों से भिन्न या उनके अतिरिक्त पदों पर आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति को उस खंड की कोई बात वर्जित नहीं करेगी। |
Part XVI [SPECIAL PROVISIONS RELATING TO CERTAIN CLASSES] |
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336. Special provision for Anglo-Indian community in certain services— (1) During the first two years after the commencement of this Constitution, appointments of members of the Anglo-Indian community to posts in the railway, customs, postal and telegraph services of the Union shall be made on the same basis as immediately before the fifteenth day of August, 1947. During every succeeding period of two years, the number of posts reserved for the members of the said community in the said services shall, as nearly as possible, be less by ten per cent. than the numbers so reserved during the immediately preceding period of two years: Provided that at the end of ten years from the commencement of this Constitution all such reservations shall cease. (2) Nothing in clause (1) shall bar the appointment of members of the Anglo-Indian community to posts other than, or in addition to, those reserved for the community under that clause if such members are found qualified for appointment on merit as compared with the members of other communities. |
🔍 Article 336 Explanation in Hindi
भारतीय संविधान का भाग 16, अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक में विस्तारित है जैसा कि आप देख सकते हैं यह पूरा भाग कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध (Special provision in respect of certain classes) के बारे में है। इस भाग के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया गया है;
- लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण (Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Lok Sabha)
- राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण (Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative Assemblies of the States)
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes)
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (National Commission for Scheduled Tribes)
- पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग (National Commission for Backward Classes), इत्यादि।
इस लेख में हम अनुच्छेद 336 को समझने वाले हैं;
⚫ ◾ एंग्लो इंडियन (Anglo-Indian); Explanation |
| अनुच्छेद 336 – कुछ सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध (Special provision for Anglo-Indian community in certain services)
अनुच्छेद 336 के तहत कुछ सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध के बारे में बात की गई है। इस अनुच्छेद के तहत कुल दो खंड आते हैं;
अनुच्छेद 336 के खंड (1) के तहत कहा गया है कि इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात्, प्रथम दो वर्ष के दौरान, संघ की रेल, सीमाशुल्क, डाक और तार संबंधी सेवाओं में पदों के लिए आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्तियां उसी आधार पर की जाएंगी जिस आधार पर 15 अगस्त, 1947 से ठीक पहले की जाती थीं।
प्रत्येक आने वाले दो वर्ष की अवधि के दौरान इस समुदाय के सदस्यों के लिए, ऊपर बताए गए सेवाओं में आरक्षित पदों की संख्या ठीक पहले के दो वर्ष की अवधि के दौरान आरक्षित संख्या से (जितना संभव हो सके) निकटतम दस प्रतिशत कम होगी;
और इस तरह से इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष के अंत में ऐसे सभी आरक्षण समाप्त हो जाएंगे।
अनुच्छेद 336 के खंड (2) के तहत कहा गया है कि यदि आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्य अन्य समुदायों के सदस्यों की तुलना में गुणागुण के आधार पर नियुक्ति के लिए अर्हित पाए जाएं तो खंड (1) के अधीन उस समुदाय के लिए आरक्षित पदों से भिन्न या उनके अतिरिक्त पदों पर आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति को उस खंड की कोई बात वर्जित नहीं करेगी।
कहने का अर्थ है कि खंड (1) में कुछ भी एंग्लो-इंडियन समुदाय के सदस्यों को उस खंड के तहत आरक्षित पदों के अलावा अन्य पदों पर नियुक्ति से नहीं रोकेगा, यदि ऐसे सदस्य अन्य समुदायों के सदस्यों की तुलना में योग्यता के आधार पर नियुक्ति के लिए योग्य पाए जाते हैं।
तो यही है अनुच्छेद 336 , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
◾ Article 331 of the Constitution | अनुच्छेद 331 व्याख्या ◾ Article 333 of the Constitution | अनुच्छेद 333 व्याख्या |
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Question 1: Article 336 of the Indian Constitution deals with:
(a) The power of the Union Government to levy surcharges on the taxes levied by the State Governments
(b) The power of the State Governments to levy taxes on goods and services
(c) The power of the Union Government to collect and distribute the Compensation Cess
(d) Special provision for the Anglo-Indian community in certain services
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Question 2: The special provisions for the Anglo-Indian community under Article 336 were intended to:
(a) Ensure that the community had adequate representation in the public services
(b) Provide the community with educational and economic opportunities
(c) Help the community to integrate into mainstream society
(d) All of the above
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Question 3: The special provisions for the Anglo-Indian community under Article 336 were gradually phased out over a period of time.
True
False
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अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है। |