यह लेख Article 326 (अनुच्छेद 326) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।
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📜 अनुच्छेद 326 (Article 326) – Original
भाग 15 [निर्वाचन] |
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326. लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना— लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को, जो समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए, कम से कम 1[अठारह वर्ष] की आयु का है और इस संविधान या समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्तविकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निरर्हित नहीं कर दिया जाता है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा। |
Part XV [Elections] |
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326. Elections to the House of the People and to the Legislative Assemblies of States to be on the basis of adult suffrage— The elections to the House of the People and to the Legislative Assembly of every State shall be on the basis of adult suffrage; that is to say, every person who is a citizen of India and who is not less than 1[eighteen years] of age on such date as may be fixed in that behalf by or under any law made by the appropriate Legislature and is not otherwise disqualified under this Constitution or any law made by the appropriate Legislature on the ground of non-residence, unsoundness of mind, crime or corrupt or illegal practice, shall be entitled to be registered as a voter at any such election. |
🔍 Article 326 Explanation in Hindi
भारतीय संविधान का भाग 15, अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक में विस्तारित है जैसा कि आप देख सकते हैं यह पूरा भाग निर्वाचन (Elections) के बारे में है। भारत का चुनाव आयोग (ECI) एक स्वायत्त और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने और संचालित करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया के प्रबंधन के लक्ष्य के साथ 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ECI राष्ट्रपति से लेकर राज्य विधान सभा तक के चुनावों की देखरेख का प्रभारी है।
- चुनाव आयोग (Election Commission)
- वयस्क मताधिकार की व्यवस्था (adult suffrage system)
- निर्वाचन के मामले में न्यायालय का हस्तक्षेप न होना (non-interference of the court in the matter of election)
- विधान मंडलों के निर्वाचन के मामले में संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान (Provision for Parliament to make laws in the matter of elections to the Legislatures); इत्यादि।
इस लेख में हम अनुच्छेद 326 को समझने वाले हैं;
⚫ ◾ भारत का चुनाव आयोग (ECI) |
| अनुच्छेद 326 – लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना (Elections to the House of the People and to the Legislative Assemblies of States to be on the basis of adult suffrage)
अनुच्छेद 326 के तहत लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होने के बारे में बात की गई है।
अनुच्छेद 326 के तहत कहा गया है कि लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को, जो समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए, कम से कम अठारह वर्ष की आयु का है और इस संविधान या समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्तविकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निरर्हित नहीं कर दिया जाता है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा।
इस खंड के तहत मुख्य रूप से दो बातें की गई है;
पहली बात) वयस्क मताधिकार के सिद्धांत (principles of adult franchise) का जिक्र किया गया है;
इस खंड के अनुसार वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को लोक सभा (लोकसभा) और राज्यों की विधान सभाओं के चुनावों में मतदान करने का अधिकार है।
इसका मतलब यह है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक, चाहे उनका धर्म, नस्ल, जाति या लिंग कुछ भी हो, चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने और वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं।
दूसरी बात) उपरोक्त प्रावधान पूर्ण (Absolute) नहीं है, इसी खंड में कुछ अपवादों का भी जिक्र किया गया है, जिसके तहत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि केवल योग्य व्यक्ति ही चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रहा है।
कहने का अर्थ है कि संसद या विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास (non residence), चित्तविकृति (unsoundness of mind), अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर किसी 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके व्यक्ति को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने से रोका जा सकता है।
तो यही है अनुच्छेद 326 , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
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◾ चुनावी पद्धति के प्रकार (Types of Electoral System) ◾ आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) : Concept |
Related MCQs with Explanation
Question 1: Article 326 of the Indian Constitution deals with:
(a) The power of the Union Government to levy surcharges on the taxes levied by the State Governments
(b) The power of the State Governments to levy taxes on goods and services
(c) The power of the Union Government to collect and distribute the Compensation Cess
(d) The basis of elections to the House of the People and to the Legislative Assembly of every State
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Question 2: Adult suffrage means that every person who is a citizen of India and who is not less than 18 years of age on such date as may be fixed in that behalf by or under any law made by the appropriate Legislature is entitled to be registered as a voter at any such election.
True
False
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अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है। |