यह लेख Article 325 (अनुच्छेद 325) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।
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📜 अनुच्छेद 325 (Article 325) – Original
भाग 15 [निर्वाचन] |
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325. धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना— संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक-नामावली होगी और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा या ऐसे किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा नहीं करेगा। |
Part XV [Elections] |
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325. No person to be ineligible for inclusion in, or to claim to be included in a special, electoral roll on grounds of religion, race, caste or sex— There shall be one general electoral roll for every territorial constituency for election to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of a State and no person shall be ineligible for inclusion in any such roll or claim to be included in any special electoral roll for any such constituency on grounds only of religion, race, caste, sex or any of them. |
🔍 Article 325 Explanation in Hindi
भारतीय संविधान का भाग 15, अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक में विस्तारित है जैसा कि आप देख सकते हैं यह पूरा भाग निर्वाचन (Elections) के बारे में है। भारत का चुनाव आयोग (ECI) एक स्वायत्त और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने और संचालित करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया के प्रबंधन के लक्ष्य के साथ 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ECI राष्ट्रपति से लेकर राज्य विधान सभा तक के चुनावों की देखरेख का प्रभारी है।
इस भाग के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया गया है;
- चुनाव आयोग (Election Commission)
- वयस्क मताधिकार की व्यवस्था (adult suffrage system)
- निर्वाचन के मामले में न्यायालय का हस्तक्षेप न होना (non-interference of the court in the matter of election)
- विधान मंडलों के निर्वाचन के मामले में संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान (Provision for Parliament to make laws in the matter of elections to the Legislatures); इत्यादि।
इस लेख में हम अनुच्छेद 325 को समझने वाले हैं;
◾ भारत का चुनाव आयोग (ECI) |
| अनुच्छेद 325 – धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना
अनुच्छेद 325 के तहत धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाने के बारे में बात की गई है।
अनुच्छेद 325 के तहत कहा गया है कि संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक-नामावली होगी और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा या ऐसे किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा नहीं करेगा।
कहने का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय संसद (संसद का कोई भी सदन) या राज्य विधानमंडल (दोनों में से कोई भी सदन) के चुनाव के लिए मतदाता सूची (पात्र मतदाताओं की सूची) में शामिल होने का अधिकार है।
इस खंड की खास बात यह है कि इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उनके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या इन कारकों के किसी भी संयोजन के आधार पर मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जा सकता है या विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा नहीं किया जा सकता है।
इसका मतलब यह है कि सभी को वोट देने का समान अधिकार है, चाहे उनका धर्म, नस्ल, जाति या लिंग कुछ भी हो। मतदाता सूची का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि चुनाव में मतदान करने के लिए कौन पात्र है, और यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि सभी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का समान अवसर मिले।
चुनाव आयोग समय-समय पर वोटर लिस्ट तैयार करता है और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करता है। आमतौर पर तीन तरह के मतदाता होते है
(1) सामान्य मतदाता (General voter)
(2) सेवा मतदाता (Service voters)
(3) विदेशी मतदाता (Overseas Voters)।
(1) सामान्य मतदाता (General voter) – कोई भी व्यक्ति मतदाता के रूप में खुद नामांकन करवा सकता है यदि वे:
(1) एक भारतीय नागरिक हैं।
(2) 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, (मतदाता सूची के संशोधन के वर्ष की पहली तारीख यानी 1 जनवरी को)
(3) आंशिक रूप से उस चुनाव क्षेत्र के निवासी हो जहां वे वोट डालना चाहते हैं
(4) सक्षम प्राधिकारी द्वारा वोट डालने के लिए अयोग्य न ठहराया गया हो।
अगर आप मतदाता बनना चाहते है और उसके लिए नामांकन करवाना चाहते है तो चुनाव आयोग के इस लिंक↗️ का इस्तेमाल कर सकते हैं।
(2) सेवा मतदाता (Service voters) – सेवा योग्यता रखने वाले मतदाता को सेवा मतदाता के रूप में जाना जाता है, ये हैं –
(1) भारत के सशस्त्र बल का सदस्य,
(2) सेना अधिनियम (Army act) 1950 के तहत आने वाले सभी बलों के सदस्य,
(3) किसी राज्य के सशस्त्र बल पुलिस बल जो अपने राज्य के बाहर सेवा दे रहा है,
(4) भारत सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्ति, जो भारत से बाहर सेवा दे रहा है।
सर्विस वोटर्स कैसे चुनाव के लिए नामांकन करवा सकता है इसके लिए चुनाव आयोग के इस लिंक↗️ को विजिट कीजिये।
(3) विदेशी मतदाता (Overseas Voters) – भारत का एक नागरिक, जो रोजगार, शिक्षा आदि के कारण देश से अनुपस्थित है, और किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है, उसे प्रवासी मतदाता के रूप में जाना जाता है। वे अपने भारतीय पासपोर्ट में उल्लिखित पते पर मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के योग्य हैं।
इसके लिए क्या प्रावधान है इसे जानने के लिए चुनाव आयोग के इस लिंक↗️ को फॉलो कीजिये।
अनुच्छेद 325 के प्रमुख बिंदु:
मतदाता सूची में समानता का अधिकार: अनुच्छेद 325 मतदाता सूची में समानता के अधिकार की रक्षा करता है। यह मतदाता सूची तैयार करने में धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी भेदभाव पर रोक लगाता है।
सामान्य मतदाता सूची: संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या किसी भी सदन के चुनाव के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक सामान्य मतदाता सूची होगी।
समावेशी प्रतिनिधित्व (inclusive representation): यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक को, उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि, जातीयता, जाति या लिंग की परवाह किए बिना, मतदाता सूची में शामिल होने और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है।
गैर-भेदभाव (Non-Discrimination): संविधान गैर-भेदभाव के सिद्धांत को कायम रखता है और उपरोक्त आधार पर किसी भी प्रकार के अलगाव या तरजीही व्यवहार पर रोक लगाता है।
मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 325 संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के मौलिक अधिकार को मजबूत करता है, जिससे राजनीतिक क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित होते हैं।
अनुच्छेद 325 समानता के मौलिक अधिकार को कायम रखने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि प्रत्येक नागरिक को उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि, जातीयता, जाति या लिंग की परवाह किए बिना चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिले। यह एक समावेशी और न्यायसंगत लोकतंत्र के निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
तो यही है अनुच्छेद 325 , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
◾ चुनावी पद्धति के प्रकार (Types of Electoral System) ◾ आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) : Concept |
सवाल-जवाब के लिए टेलीग्राम जॉइन करें; टेलीग्राम पर जाकर सर्च करे – @upscandpcsofficial
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Question 1: Article 325 of the Indian Constitution deals with:
(a) The power of the Union Government to levy surcharges on the taxes levied by the State Governments
(b) The power of the State Governments to levy taxes on goods and services
(c) The power of the Union Government to collect and distribute the Compensation Cess
(d) The prohibition of discrimination on the basis of religion, race, caste, or sex in the preparation of electoral rolls
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Question 2: Article 325 of the Indian Constitution is a part of the Fundamental Rights chapter of the Constitution.
True
False
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⚫ भारतीय संविधान ⚫ संसद की बेसिक्स ⚫ मौलिक अधिकार बेसिक्स ⚫ भारत की न्यायिक व्यवस्था ⚫ भारत की कार्यपालिका |
अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है। |