यह लेख Article 323 (अनुच्छेद 323) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।
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📜 अनुच्छेद 323 (Article 323) – Original
भाग 14 [संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं] अध्याय 2 – लोक सेवा आयोग |
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323. लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन— (1) संघ आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। (2) राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के राज्यपाल 1** को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और संयुक्त आयोग का यह कर्तव्य होगा कि ऐसे राज्यों में से प्रत्येक के, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती है, राज्यपाल 2*** को उस राज्य के संबंध में आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और दोनों में से प्रत्येक दशा में ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, राज्यपाल 2*** उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा; |
Part XIV [SERVICES UNDER THE UNION AND THE STATES] CHAPTER II.— PUBLIC SERVICE COMMISSIONS |
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323. Reports of Public Service Commissions— (1) It shall be the duty of the Union Commission to present annually to the President a report as to the work done by the Commission and on receipt of such report the President shall cause a copy thereof together with a memorandum explaining, as respects the cases, if any, where the advice of the Commission was not accepted, the reasons for such non-acceptance to be laid before each House of Parliament. (2) It shall be the duty of a State Commission to present annually to the Governor 1*** of the State a report as to the work done by the Commission, and it shall be the duty of a Joint Commission to present annually to the Governor 1*** of each of the States the needs of which are served by the Joint Commission a report as to the work done by the Commission in relation to that State, and in either case the Governor 2***, shall, on receipt of such report, cause a copy thereof together with a memorandum explaining, as respects the cases, if any, where the advice of the Commission was not accepted, the reasons for such non-acceptance to be laid before the Legislature of the State. |
🔍 Article 323 Explanation in Hindi
भारतीय संविधान का भाग 14, अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक में विस्तारित है जैसा कि आप देख सकते हैं यह पूरा भाग संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं (SERVICES UNDER THE UNION AND THE STATES) के बारे में है। जो कि दो अध्याय में बंटा हुआ है जिसे कि आप नीचे चार्ट में देख सकते हैं;
Chapters | Subject | Articles |
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I | सेवाएं (Services) | 308 – 314 |
II | लोक सेवा आयोग (Public Services Commissions) | 315 – 323 |
इस लेख में हम दूसरे अध्याय “लोक सेवा आयोग (Public Services Commissions) ” के तहत आने वाले अनुच्छेद 323 को समझने वाले हैं;
⚫ संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) |
| अनुच्छेद 323 – लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन (Reports of Public Service Commissions)
अनुच्छेद 323 के तहत लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन (Reports of Public Service Commissions) के बारे में बात की गई है। यह अनुच्छेद अपने पूर्ववर्ती अनुच्छेदों (अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 318, अनुच्छेद 319, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 321 एवं अनुच्छेद 322) का ही विस्तार है, तो पहले के अनुच्छेदों को अवश्य पढ़ें।
इस अनुच्छेद के तहत कुल 2 खंड आते हैं, आइये इसे समझें;
अनुच्छेद 323 के खंड (1) के तहत कहा गया है कि संघ आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।
संघ लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष अपने किए गए कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है, राष्ट्रपति इसे प्रत्येक वर्ष संसद के पटल पर रखता है।
अनुच्छेद 323 के खंड (2) के तहत कहा गया है कि राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के राज्यपाल को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और संयुक्त आयोग का यह कर्तव्य होगा कि ऐसे राज्यों में से प्रत्येक के, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती है, राज्यपाल को उस राज्य के संबंध में आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और दोनों में से प्रत्येक दशा में ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, राज्यपाल उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा;
UPSC की तरह ही प्रत्येक राज्य के लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त आयोग अपने कार्यों की रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष राज्यपाल को सौंपता है, राज्यपाल इसे विधानमंडल के पटल पर रखता है।
तो यही है अनुच्छेद 323 , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सवाल-जवाब के लिए टेलीग्राम जॉइन करें; टेलीग्राम पर जाकर सर्च करे – @upscandpcsofficial
Related MCQs with Explanation
Question 1: Article 323 of the Indian Constitution deals with:
(a) The power of the Union Government to levy taxes on goods and services
(b) The power of the State Governments to levy surcharges on the taxes levied by the Union Government
(c) The power of the Union Government to collect and distribute the Compensation Cess
(d) Reports of Public Service Commissions
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Question 2: The purpose of Article 323 of the Indian Constitution is to:
(a) Ensure transparency and accountability of Public Service Commissions
(b) Empower Public Service Commissions to function independently
(c) Enhance public trust in the recruitment process
(d) All of the above
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Question 3: Which of the following is NOT a Public Service Commission mentioned in Article 323 of the Indian Constitution?
(a) Union Public Service Commission (UPSC)
(b) State Public Service Commissions (SPSCs)
(c) Joint Public Service Commissions (JPSC)
(d) District Public Service Commissions (DPSCs)
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Question 4: What is the significance of a Public Service Commission’s annual report under Article 323?
(a) It allows the government to assess the performance of the PSC.
(b) It provides a record of the PSC’s recommendations and the government’s actions thereon.
(c) It facilitates public scrutiny of the PSC’s functioning.
(d) All of the above
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⚫ भारतीय संविधान ⚫ संसद की बेसिक्स ⚫ मौलिक अधिकार बेसिक्स ⚫ भारत की न्यायिक व्यवस्था ⚫ भारत की कार्यपालिका |
अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है। |