यह लेख Article 322 (अनुच्छेद 322) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।
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📜 अनुच्छेद 322 (Article 322) – Original
भाग 14 [संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं] अध्याय 2 – लोक सेवा आयोग |
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322. लोक सेवा आयोगों के व्यय— संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय, जिनके अंतर्गत आयोग के सदस्यों या कर्मचारिवृंद को या उनके संबंध में संदेय कोई वेतन, भत्ते और पेंशन हैं, यथास्थिति, भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे । |
Part XIV [SERVICES UNDER THE UNION AND THE STATES] CHAPTER II.— PUBLIC SERVICE COMMISSIONS |
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322. Expenses of Public Service Commissions— The expenses of the Union or a State Public Service Commission, including any salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the members or staff of the Commission, shall be charged on the Consolidated Fund of India or, as the case may be, the Consolidated Fund of the State. |
🔍 Article 322 Explanation in Hindi
भारतीय संविधान का भाग 14, अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक में विस्तारित है जैसा कि आप देख सकते हैं यह पूरा भाग संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं (SERVICES UNDER THE UNION AND THE STATES) के बारे में है। जो कि दो अध्याय में बंटा हुआ है जिसे कि आप नीचे चार्ट में देख सकते हैं;
Chapters | Subject | Articles |
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I | सेवाएं (Services) | 308 – 314 |
II | लोक सेवा आयोग (Public Services Commissions) | 315 – 323 |
इस लेख में हम दूसरे अध्याय “लोक सेवा आयोग (Public Services Commissions) ” के तहत आने वाले अनुच्छेद 322 को समझने वाले हैं;
◾ राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) |
| अनुच्छेद 322 – लोक सेवा आयोगों के व्यय (Expenses of Public Service Commissions)
अनुच्छेद 322 के तहत लोक सेवा आयोगों के व्यय (Expenses of Public Service Commissions) के बारे में बात की गई है। यह अनुच्छेद अपने पूर्ववर्ती अनुच्छेदों (अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 318, अनुच्छेद 319, अनुच्छेद 320 एवं अनुच्छेद 321) का ही विस्तार है, तो पहले के अनुच्छेदों को अवश्य पढ़ें।
अनुच्छेद 322 के तहत कहा गया है कि संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय, जिनके अंतर्गत आयोग के सदस्यों या कर्मचारिवृंद को या उनके संबंध में संदेय कोई वेतन, भत्ते और पेंशन हैं, यथास्थिति, भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे।
इसका मतलब यह है कि UPSC और PSC के खर्चों का भुगतान क्रमशः केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। भारत की संचित निधि केंद्र सरकार का सार्वजनिक खाता है, और किसी राज्य की संचित निधि उस राज्य का सार्वजनिक खाता है।
आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को वेतन, भत्ते व पेंशन सहित सभी खर्चे भारत की संचित निधि एवं राज्य के संचित निधि (जैसा भी मामला हो) से प्राप्त होते हैं जिस पर कि संसद या विधानमंडल में मतदान नहीं होता।
यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि यूपीएससी और एसपीएससी वित्तीय रूप से स्वतंत्र हैं और उनकी भर्ती और चयन प्रक्रियाओं में सरकार की कार्यकारी शाखा के नियंत्रण के अधीन नहीं हैं।
तो यही है अनुच्छेद 322 , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सवाल-जवाब के लिए टेलीग्राम जॉइन करें; टेलीग्राम पर जाकर सर्च करे – @upscandpcsofficial
Related MCQs with Explanation
Question 1: Article 322 of the Indian Constitution deals with:
(a) The power of the Union Government to levy taxes on goods and services
(b) The power of the State Governments to levy surcharges on the taxes levied by the Union Government
(c) The power of the Union Government to collect and distribute the Compensation Cess
(d) The expenses of Public Service Commissions
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Question 2: The expenses of PSCs include:
(a) Salaries, allowances, and pensions of members and staff
(b) Travel expenses of members and staff
(c) Accommodation expenses of members and staff
(d) All of the above
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Question 3: The Consolidated Fund is:
(a) The public account of the Union Government
(b) The public account of all the State Governments
(c) The public account of the Union Government and all the State Governments
(d) None of the above
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⚫ अनुच्छेद 323 – भारतीय संविधान |
⚫ अनुच्छेद 321 – भारतीय संविधान |
⚫ भारतीय संविधान ⚫ संसद की बेसिक्स ⚫ मौलिक अधिकार बेसिक्स ⚫ भारत की न्यायिक व्यवस्था ⚫ भारत की कार्यपालिका |
अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है। |