यह लेख Article 321 (अनुच्छेद 321) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।
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📜 अनुच्छेद 321 (Article 321) – Original
भाग 14 [संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं] अध्याय 2 – लोक सेवा आयोग |
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321. लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति— यथास्थिति, संसद् द्वारा या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संघ की या राज्य की सेवाओं के संबंध में और किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक संस्था की सेवाओं के संबंध में भी अतिरिक्त कृत्यों के प्रयोग के लिए उपबंध कर सकेगा। |
Part XIV [SERVICES UNDER THE UNION AND THE STATES] CHAPTER II.— PUBLIC SERVICE COMMISSIONS |
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321. Power to extend functions of Public Service Commissions— An Act made by Parliament or, as the case may be, the Legislature of a State may provide for the exercise of additional functions by the Union Public Service Commission or the State Public Service Commission as respects the services of the Union or the State and also as respects the services of any local authority or other body corporate constituted by law or of any public institution. |
🔍 Article 321 Explanation in Hindi
भारतीय संविधान का भाग 14, अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक में विस्तारित है जैसा कि आप देख सकते हैं यह पूरा भाग संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं (SERVICES UNDER THE UNION AND THE STATES) के बारे में है। जो कि दो अध्याय में बंटा हुआ है जिसे कि आप नीचे चार्ट में देख सकते हैं;
Chapters | Subject | Articles |
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I | सेवाएं (Services) | 308 – 314 |
II | लोक सेवा आयोग (Public Services Commissions) | 315 – 323 |
इस लेख में हम दूसरे अध्याय “लोक सेवा आयोग (Public Services Commissions) ” के तहत आने वाले अनुच्छेद 321 को समझने वाले हैं;
◾ राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) |
| अनुच्छेद 321 – लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति (Power to extend functions of Public Service Commissions)
अनुच्छेद 321 के तहत लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति की व्यवस्था है। यह अनुच्छेद अपने पूर्ववर्ती अनुच्छेदों (अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 318, अनुच्छेद 319 एवं अनुच्छेद 320) का ही विस्तार है, तो पहले के अनुच्छेदों को अवश्य पढ़ें।
अनुच्छेद 321 के तहत कहा गया है कि यथास्थिति, संसद् द्वारा या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संघ की या राज्य की सेवाओं के संबंध में और किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक संस्था की सेवाओं के संबंध में भी अतिरिक्त कृत्यों के प्रयोग के लिए उपबंध कर सकेगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 321 में कहा गया है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी अधिनियम लोक सेवा आयोगों में मौजूदा कार्यों और जिम्मेदारियों को बढ़ा सकता है। ऐसे अधिनियम के माध्यम से, संसद और राज्य विधानमंडल संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों की सेवाओं के संबंध में कार्य जोड़ सकते हैं।
यह अधिनियम संघ या राज्य सरकार के साथ-साथ स्थानीय अधिकारियों, सार्वजनिक रूप से गठित निकायों और सार्वजनिक संस्थानों की सेवा की शर्तों से संबंधित हो सकता है।
अनुच्छेद 321 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यूपीएससी और एसपीएससी की विशेषज्ञता और अनुभव का उपयोग भारत में सार्वजनिक प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार के लिए उनकी पूरी क्षमता से किया जाए। भर्ती से परे अपनी भूमिका का विस्तार करके, ये आयोग सरकार की दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।’
तो यही है अनुच्छेद 321 , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सवाल-जवाब के लिए टेलीग्राम जॉइन करें; टेलीग्राम पर जाकर सर्च करे – @upscandpcsofficial
Related MCQs with Explanation
Question 1: Article 321 of the Indian Constitution deals with:
(a) The power of the Union Government to levy surcharges on the taxes levied by the State Governments
(b) The power of the State Governments to levy taxes on goods and services
(c) The power of the Union Government to collect and distribute the Compensation Cess
(d) The power to extend the functions of the Union Public Service Commission (UPSC) and the State Public Service Commissions (PSCs)
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Question 2: The purpose of Article 321 of the Indian Constitution is to:
(a) Enhance the efficiency and effectiveness of the UPSC and the PSCs
(b) Expand the scope of the UPSC and the PSCs to cover a wider range of services
(c) Allow the UPSC and the PSCs to perform specialized functions in certain areas
(d) All of the above
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Question 3: What are some examples of additional functions that the UPSC and the PSCs may be assigned under Article 321 of the Indian Constitution?
(a) Conducting recruitments for specialized services such as the Indian Forest Service
(b) Setting standards for professional qualifications and examinations
(c) Conducting research on public administration and personnel management
(d) All of the above
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अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है। |