यह लेख Article 307 (अनुच्छेद 307) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।
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📜 अनुच्छेद 307 (Article 307) – Original
भाग 13 [भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम] |
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307. अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति — संसद् द्वारा, ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी जो वह अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 302, अनुच्छेद 303 और अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए समुचित समझे और इस प्रकार नियुक्त प्राधिकारी को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगी और ऐसे कर्तव्य सौंप सकेगी जो वह आवश्यक समझे। |
Part XIII [TRADE, COMMERCE AND INTERCOURSE WITHIN THE TERRITORY OF INDIA] |
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307. Appointment of authority for carrying out the purposes of articles 301 to 304—Parliament may by law appoint such authority as it considers appropriate for carrying out the purposes of articles 301, 302, 303 and 304, and confer on the authority so appointed such powers and such duties as it thinks necessary. |
🔍 Article 307 Explanation in Hindi
भारतीय संविधान का भाग 13, अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक में विस्तारित है। जैसा कि आप देख सकते हैं यह पूरा भाग भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम (TRADE, COMMERCE AND INTERCOURSE WITHIN THE
TERRITORY OF INDIA) के बारे में है।
संविधान के इस भाग केअंतर्गत कुल 7 अनुच्छेद आते हैं जिसमें से एक अनुच्छेद (अनुच्छेद 306) को निरसित (Repealed) कर दिया गया है। यानि कि अभी भाग 13 में 6 वर्किंग अनुच्छेद है। इस लेख में हम अनुच्छेद 307 को समझने वाले हैं;
⚫ केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध Center-State Financial Relations) |
| अनुच्छेद 307 – अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति (Appointment of authority for carrying out the purposes of articles 301 to 304)
Article 307 के तहत अनुच्छेद 301 से ‘अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति का वर्णन है।
अनुच्छेद 307 के तहत कहा गया है कि संसद् द्वारा, ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी जो वह अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 302, अनुच्छेद 303 और अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए समुचित समझे और इस प्रकार नियुक्त प्राधिकारी को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगी और ऐसे कर्तव्य सौंप सकेगी जो वह आवश्यक समझे।
अनुच्छेद 307 के तहत संसद विधि द्वारा, ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकता है जो कि अनुच्छेद 301, 302, 303 और 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त हो।
कहने का अर्थ है कि संसद के पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 में उल्लिखित सभी उद्देश्यों को विनियमित करने और पूरा करने के लिए कानूनी रूप से एक प्राधिकारी नियुक्त करने का अधिकार है।
साथ ही इस अनुच्छेद में यह भी व्यवस्था किया गया है कि यदि संसद अनिवार्य समझती है तो ऐसे प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान कर सकती है, ऐसी शक्तियां जो वह ठीक समझें;
तो यही है अनुच्छेद 307 , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
◾ Article 301 of the Constitution | अनुच्छेद 301 व्याख्या ◾ Article 302 of the Constitution | अनुच्छेद 302 व्याख्या ◾ Article 303 of the Constitution | अनुच्छेद 303 व्याख्या |
सवाल-जवाब के लिए टेलीग्राम जॉइन करें; टेलीग्राम पर जाकर सर्च करे – @upscandpcsofficial
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अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है। |