यह लेख Article 299 (अनुच्छेद 299) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।
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📜 अनुच्छेद 299 (Article 299) – Original
भाग 12 [वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद] अध्याय 3 – संपति, संविदाएं अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं ऑर वाद |
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299. संविदाएं — (1) संघ की या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई सभी संविदाएं, यथास्थिति, राष्ट्रपति द्वारा या उस राज्य के राज्यपाल 1*** द्वारा की गई कही जाएंगी और वे सभी संविदाएं और संपत्ति संबंधी हस्तांतरण-पत्र, जो उस शक्ति का प्रयोग करते हुए किए जाएं, राष्ट्रपति या राज्यपाल 1*** की ओर से ऐसे व्यक्तियों द्वारा और रीति से किए जाएंगे जिसे वह निर्दिष्ट या प्राधिकृत करे। (2) राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल 3**** इस संविधान के प्रयोजनों के लिए या भारत सरकार के संबंध में इससे पूर्व प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के प्रयोजनों के लिए की गई या निष्पादित की गई किसी संविदा या हस्तांतरण-पत्र के संबंध में वैयक्तिक रूप से दायी नहीं होगा या उनमें से किसी की ओर से ऐसी संविदा या हस्तांतरण-पत्र करने या निष्पादित करने वाला व्यक्ति उसके संबंध में वैयक्तिक रूप से दायी नहीं होगा। |
Part XII [FINANCE, PROPERTY, CONTRACTS AND SUITS] Chapter 3 – PROPERTY, CONTRACTS, RIGHTS, LIABILITIES, OBLIGATIONS AND SUITS |
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299. Contracts— (1) All contracts made in the exercise of the executive power of the Union or of a State shall be expressed to be made by the President, or by the Governor 1*** of the State, as the case may be, and all such contracts and all assurances of property made in the exercise of that power shall be executed on behalf of the President or the Governor 1*** by such persons and in such manner as he may direct or authorise. (2) Neither the President nor the Governor 2*** shall be personally liable in respect of any contract or assurance made or executed for the purposes of this Constitution, or for the purposes of any enactment relating to the Government of India heretofore in force, nor shall any person making or executing any such contract or assurance on behalf of any of them be personally liable in respect thereof. |
🔍 Article 299 Explanation in Hindi
भारतीय संविधान का भाग 12, अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300क तक कुल 4अध्यायों (Chapters) में विस्तारित है (जिसे कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं)।
Chapters | Title | Articles |
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I | वित्त (Finance) | Article 264 – 291 |
II | उधार लेना (Borrowing) | Article 292 – 293 |
III | संपत्ति संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद (PROPERTY, CONTRACTS, RIGHTS, LIABILITIES, OBLIGATIONS AND SUITS) | Article 294 – 300 |
IV | संपत्ति का अधिकार (Rights to Property) | Article 300क |
जैसा कि आप देख सकते हैं यह पूरा भाग संपत्ति संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद (PROPERTY, CONTRACTS, RIGHTS, LIABILITIES, OBLIGATIONS AND SUITS) के बारे में है।
संविधान का यही वह भाग है जिसके अंतर्गत हम निम्नलिखित चीज़ें पढ़ते हैं;
- कर व्यवस्था (Taxation System)
- विभिन्न प्रकार की निधियाँ (different types of funds)
- संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण (Distribution of revenues between the Union and the States)
- भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा उधार लेने की व्यवस्था (Borrowing arrangement by Government of India or State Government)
- संपत्ति का अधिकार (Rights to Property), इत्यादि।
संविधान के इस भाग (भाग 12) का तीसरा अध्याय, संपत्ति संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद (PROPERTY, CONTRACTS, RIGHTS, LIABILITIES, OBLIGATIONS AND SUITS) से संबंधित है। इस लेख में हम अनुच्छेद 299 को समझने वाले हैं;
⚫ केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध Center-State Financial Relations) |
| अनुच्छेद 299 – संविदाएं (Contracts)
Article 299 के तहत संविदाएं (Contracts) का वर्णन है। इस अनुच्छेद के तहत कुल दो खंड आते हैं;
अनुच्छेद 299 के खंड (1) तहत कहा गया है कि संघ की या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई सभी संविदाएं, यथास्थिति, राष्ट्रपति द्वारा या उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की गई कही जाएंगी और वे सभी संविदाएं और संपत्ति संबंधी हस्तांतरण-पत्र, जो उस शक्ति का प्रयोग करते हुए किए जाएं, राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से ऐसे व्यक्तियों द्वारा और रीति से किए जाएंगे जिसे वह निर्दिष्ट या प्राधिकृत करे।
अनुच्छेद 298 के तहत हमने समझा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को व्यापार या व्यवसाय करने और संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान करने और किसी भी उद्देश्य के लिए अनुबंध (Contract) करने की शक्ति है। अनुच्छेद 299 के खंड (1) को आप पहले वाले का ही विस्तार समझ सकते हैं;
इस खंड के तहत कहा गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में किए गए सभी अनुबंध, राष्ट्रपति द्वारा किए गए माने जाएंगे। इसी तरह से राज्य की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में किए गए सभी अनुबंध या राज्य के राज्यपाल द्वारा किए गए माने जाएंगे।
और दूसरी बात और ऐसे सभी अनुबंध और संपत्ति के सभी आश्वासन उस शक्ति के प्रयोग में किए गए कार्यों को राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसे तरीके से निष्पादित किया जाएगा जैसा वह निर्देशित या अधिकृत कर सकते हैं।
अनुच्छेद 299 के खंड (2) तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल इस संविधान के प्रयोजनों के लिए या भारत सरकार के संबंध में इससे पूर्व प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के प्रयोजनों के लिए की गई या निष्पादित की गई किसी संविदा या हस्तांतरण-पत्र के संबंध में वैयक्तिक रूप से दायी नहीं होगा या उनमें से किसी की ओर से ऐसी संविदा या हस्तांतरण-पत्र करने या निष्पादित करने वाला व्यक्ति उसके संबंध में वैयक्तिक रूप से दायी नहीं होगा।
कहने का अर्थ है कि न तो राष्ट्रपति, न ही राज्यपाल, न ही उनकी ओर से कोई अनुबंध या आश्वासन बनाने या निष्पादित करने वाला कोई व्यक्ति, किसी भी अनुबंध या आश्वासन के संबंध में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। और यह व्यवस्था इस संविधान के प्रयोजनों के लिए या पहले से लागू भारत सरकार से संबंधित किसी अधिनियम के प्रयोजनों के संबंध में काम करेगा।
Article 299 in Nutshell
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 299 उस तरीके से संबंधित है जिसमें संघ या राज्य की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में किए गए अनुबंध (Contract) निष्पादित किए जाएंगे।
इसमें कहा गया है कि संघ या राज्य की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में किए गए सभी अनुबंध संघ या राज्य की ओर से ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसे तरीके से निष्पादित किए जाएंगे जो कानून द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
इसका मतलब यह है कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक कानूनी ढांचा मौजूद है कि सरकार द्वारा किए गए सभी अनुबंध निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से निष्पादित किए जाएं।
अनुच्छेद 299 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार ऐसे अनुबंधों में प्रवेश न करे जो लोगों के सर्वोत्तम हित में न हों। यह भ्रष्टाचार को रोकने और यह सुनिश्चित करने में भी मदद करता है कि सरकार को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए।
कल्पना कीजिए कि सरकार एक कंपनी है और उसके अनुबंध व्यापारिक सौदों की तरह हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 299 कंपनी की आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं की तरह है जो यह नियंत्रित करते हैं कि वह अनुबंध कैसे करती है और निष्पादित करती है।
ये नीतियां और प्रक्रियाएं यह सुनिश्चित करने में मदद करती हैं कि कंपनी ऐसे अनुबंधों में प्रवेश करती है जो उसके सर्वोत्तम हित में हैं और यह किसी भी अवैध या अनैतिक प्रथाओं में शामिल नहीं है। वे यह सुनिश्चित करने में भी मदद करते हैं कि कंपनी को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए।
उसी तरह, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 299 यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सरकार ऐसे अनुबंधों में प्रवेश करती है जो लोगों के सर्वोत्तम हित में हैं और यह किसी भी भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग में शामिल नहीं है। इससे यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलती है कि सरकार को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है।
तो यही है अनुच्छेद 299 , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सवाल-जवाब के लिए टेलीग्राम जॉइन करें; टेलीग्राम पर जाकर सर्च करे – @upscandpcsofficial
Related MCQs with Explanation
MCQ 1: Which article of the Indian Constitution deals with the execution of government contracts?
(A) Article 299
(B) Article 254
(C) Article 309
(D) Article 324
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MCQ 2: Who cannot be personally held liable for contracts made by the government?
(A) The President
(B) The Prime Minister
(C) The Finance Minister
(D) All of the Above
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MCQ 3: What is the purpose of Article 299 of the Indian Constitution?
(A) To establish a specific procedure to safeguard public funds and prevent unauthorized or illegitimate contracts.
(B) To outline the powers of the executive branch of the government.
(C) To regulate the conduct of government officials.
(D) To protect the interests of private contractors.
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MCQ 4: What are the essential requirements for a valid government contract under Article 299?
(1) The contract must be expressed to be made by the Governor or the President.
(2) The contract must be executed in writing.
(3) The execution must be by such persons and in such a manner as the Governor or the President might direct or authorise.
(A) Only (1) and (2) are correct.
(B) Only (2) and (3) are correct.
(C) Only (1) and (3) are correct.
(D) All three requirements are correct.
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(1) The contract must be expressed to be made by the Governor or the President. This means that the contract must explicitly state that it is being made on behalf of the government. (2) The contract must be executed in writing. This means that the contract must be signed by both parties in order to be valid. (3) The execution must be by such persons and in such a manner as the Governor or the President might direct or authorise. This means that the contract must be signed by the persons who have been authorized to do so by the Governor or the President.
MCQ 5: Can the government be sued for breach of contract?
(A) Yes, the government can be sued for breach of contract.
(B) No, the government cannot be sued for breach of contract.
(C) The government can only be sued for breach of contract if it is a commercial contract.
(D) The government can only be sued for breach of contract if it is a non-commercial contract.
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⚫ अनुच्छेद 300 – भारतीय संविधान |
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⚫ भारतीय संविधान ⚫ संसद की बेसिक्स ⚫ मौलिक अधिकार बेसिक्स ⚫ भारत की न्यायिक व्यवस्था ⚫ भारत की कार्यपालिका |
अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है। |