Article 282 of the Constitution | अनुच्छेद 282 व्याख्या

यह लेख Article 282 (अनुच्छेद 282) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।

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📜 अनुच्छेद 282 (Article 282) – Original

भाग 12 [वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद] अध्याय 1 – वित्त (प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध)
282. संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय — संघ या राज्य किसी लोक प्रयोजन के लिए कोई अनुदान इस बात के होते हुए भी दे सकेगा कि वह प्रयोजन ऐसा नहीं है जिसके संबंध में, यथास्थिति, संसद्‌ या उस राज्य का विधान-मंडल विधि बना सकता है ।
अनुच्छेद 282 हिन्दी संस्करण

Part XII [FINANCE, PROPERTY, CONTRACTS AND SUITS] Chapter 1 – Finance (Miscellaneous Financial Provisions)
282. Expenditure defrayable by the Union or a State out of its revenues— The Union or a State may make any grants for any public purpose, notwithstanding that the purpose is not one with respect to which Parliament or the Legislature of the State, as the case may be, may make laws.
Article 282 English Version

🔍 Article 282 Explanation in Hindi

भारतीय संविधान का भाग 12, अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300क तक कुल 4अध्यायों (Chapters) में विस्तारित है (जिसे कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं)।

ChaptersTitleArticles
Iवित्त (Finance)Article 264 – 291
IIउधार लेना (Borrowing)Article 292 – 293
IIIसंपत्ति संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद (PROPERTY, CONTRACTS, RIGHTS, LIABILITIES, OBLIGATIONS AND SUITS)294 – 300
IVसंपत्ति का अधिकार (Rights to Property)300क
[Part 11 of the Constitution]

जैसा कि आप देख सकते हैं यह पूरा भाग संपत्ति संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद (PROPERTY, CONTRACTS, RIGHTS, LIABILITIES, OBLIGATIONS AND SUITS) के बारे में है।

संविधान का यही वह भाग है जिसके अंतर्गत हम निम्नलिखित चीज़ें पढ़ते हैं;

  • कर व्यवस्था (Taxation System)
  • विभिन्न प्रकार की निधियाँ (different types of funds)
  • संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण (Distribution of revenues between the Union and the States)
  • भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा उधार लेने की व्यवस्था (Borrowing arrangement by Government of India or State Government)
  • संपत्ति का अधिकार (Rights to Property), इत्यादि।

संविधान के इस भाग (भाग 12) के पहले अध्याय को तीन उप-अध्यायों (Sub-chapters) में बांटा गया है। जिसे कि आप नीचे चार्ट में देख सकते हैं;

Sub-Chapters TitleArticles
साधारण (General)Article 264 – 267
संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण (Distribution of revenues between the Union and the States)Article 268 – 281
प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध (Miscellaneous Financial Provisions)282 – 291*
* अनुच्छेद 291 को 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की मदद से निरसित (Repealed) कर दिया गया है।

इस लेख में हम अनुच्छेद 282 को समझने वाले हैं; जो कि प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध (Miscellaneous Financial Provisions) के तहत आता है। हालांकि मोटे तौर पर समझने के लिए आप नीचे दिये गए लेख से स्टार्ट कर सकते हैं;

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध Center-State Financial Relations)
Closely Related to Article 282

| अनुच्छेद 282 – संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय (Expenditure defrayable by the Union or a State out of its revenues)

अनुच्छेद 282 के तहत संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय (Expenditure defrayable by the Union or a State out of its revenues) का वर्णन है।

अनुच्छेद 282 के तहत कहा गया है कि संघ या राज्य किसी लोक प्रयोजन के लिए कोई अनुदान इस बात के होते हुए भी दे सकेगा कि वह प्रयोजन ऐसा नहीं है जिसके संबंध में, यथास्थिति, संसद्‌ या उस राज्य का विधान-मंडल विधि बना सकता है ।

इस अनुच्छेद से जुड़ा प्रावधान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सार्वजनिक उपयोग के किसी भी उद्देश्य के लिए अनुदान देने की शक्ति प्रदान करता है। इसकी परवाह किए बिना कि वह उद्देश्य उनकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं।

सीधे शब्दों में कहें तो, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जनता के कल्याण से जुड़े किसी भी मामले के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का अधिकार है, भले ही यह उनकी संवैधानिक शक्तियों में विशेष रूप से उल्लिखित न हो।

यह प्रावधान सरकार को समुदाय की बदलती जरूरतों और प्राथमिकताओं पर प्रतिक्रिया देने और उन पहलों को वित्त पोषित करने की अनुमति देता है जो उनकी विधायी शक्तियों की श्रेणियों में अच्छी तरह से फिट नहीं हो सकती हैं। इस शक्ति का उद्देश्य सरकार को अप्रत्याशित या तत्काल जरूरतों पर प्रतिक्रिया देने की छूट देना है।

केंद्र सरकार विभिन्न उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 282 के तहत अनुदान दे सकती है, जैसे:

◾ प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राहत और पुनर्वास;
◾ विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों को सहायता;
◾ सामाजिक कल्याण और समानता को बढ़ावा देना;
◾ अंतरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देना;
◾ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।

अनुच्छेद 282 के तहत दिए गए अनुदान किसी विशिष्ट शर्तों के अधीन नहीं हैं। हालाँकि, यदि केंद्र सरकार आवश्यक समझे तो अनुदान के साथ कुछ शर्तें जोड़ सकती है।

संविधान के अनुच्छेद 282 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र सरकार के पास किसी भी सार्वजनिक आवश्यकता का जवाब देने की लचीलापन है, भले ही उस आवश्यकता का संविधान में विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो। यह शक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केंद्र सरकार को जरूरतमंद लोगों को समय पर और प्रभावी सहायता प्रदान करने की अनुमति देती है।

कल्पना कीजिए कि केंद्र सरकार माता-पिता है और राज्य सरकारें और जनता उनकी संतान हैं। संविधान का अनुच्छेद 282 केंद्र सरकार को अपने बच्चों को किसी भी उद्देश्य के लिए धन देने की शक्ति देता है, भले ही वह उद्देश्य ऐसा न हो जिसे करने के लिए माता-पिता कानूनी रूप से बाध्य हों।

यह शक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह माता-पिता को अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने की अनुमति देती है, भले ही वे ज़रूरतें अप्रत्याशित या अत्यावश्यक हों। उदाहरण के लिए, यदि बच्चों में से कोई बीमार हो जाता है, तो माता-पिता उन्हें चिकित्सा व्यय के भुगतान के लिए पैसे देने के लिए अनुच्छेद 282 का उपयोग कर सकते हैं।

तो यही है अनुच्छेद 282 , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

सवाल-जवाब के लिए टेलीग्राम जॉइन करें; टेलीग्राम पर जाकर सर्च करे – @upscandpcsofficial

Related MCQs with Explanation

Question 1: Under Article 282 of the Indian Constitution, the Union Government can make grants for any public purpose, notwithstanding that the purpose is not one with respect to which Parliament has power to make laws.

(a) True
(b) False




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Answer: True


Question 2: Which of the following is NOT a purpose for which the Union Government can make grants under Article 282 of the Indian Constitution?

(a) Relief and rehabilitation in the wake of natural disasters
(b) Assistance to States for implementing development projects
(c) Promotion of social welfare and equality
(d) Promotion of interstate trade and commerce
(e) Promotion of national integration
(f) Construction of religious buildings




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Answer: (f) Explanation: The Union Government cannot make grants for the construction of religious buildings under Article 282 of the Indian Constitution. This is because the Constitution guarantees the freedom of religion and the State is forbidden from discriminating on the basis of religion.


Question 3: The Union Government may attach certain conditions to the grants made under Article 282 of the Indian Constitution.

(a) True
(b) False




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Answer: True Explanation: The Union Government may attach certain conditions to the grants made under Article 282 of the Indian Constitution, but it is not required to do so. The conditions that may be attached to the grants include the following:
The State Government must use the grant for a specific purpose.
The State Government must meet certain performance targets.
The State Government must comply with certain procedures.


Question 4: The Union Government’s power to make grants under Article 282 of the Indian Constitution is important because it allows the government to:

(a) Provide for the needs of the people, even if those needs are not specifically mentioned in the Constitution.
(b) Respond to unforeseen or urgent needs.
(c) Ensure that everyone in India has access to essential services.
(d) Promote the development and prosperity of the country.
(e) All of the above.




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Answer: (e) Explanation: The Union Government’s power to make grants under Article 282 of the Indian Constitution is important because it allows the government to do all of the above. This power is essential for ensuring that the government is able to meet the needs of the people and promote the development and prosperity of the country.


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अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है।