यह लेख Article 258A (अनुच्छेद 259क) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।
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📜 अनुच्छेद 258A (Article 258A) – Original
भाग 11 [संघ और राज्यों के बीच संबंध] |
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1[258A. संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति — इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल, भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य, जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा।] =========== 1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 का धारा 8 द्वारा (1-11-1956 से) अंतःस्थापित। |
Part XI [RELATIONS BETWEEN THE UNION AND THE STATES] |
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1[258A. Power of the States to entrust functions to the Union— Notwithstanding anything in this Constitution, the Governor of a State may, with the consent of the Government of India, entrust either conditionally or unconditionally to that Government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the State extends.] ============= 1. Ins. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 18 (w.e.f. 1-11-1956). |
🔍 Article 258A Explanation in Hindi
भारतीय संविधान का भाग 11, अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक कुल 2 अध्यायों (Chapters) में विस्तारित है (जिसे कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं)।
Chapters | Title | Articles |
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I | विधायी संबंध (Legislative Relations) | Article 245 – 255 |
II | प्रशासनिक संबंध (Administrative Relations) | Article 256 – 263 |
जैसा कि आप देख सकते हैं यह पूरा भाग केंद्र-राज्य सम्बन्धों (Center-State Relations) के बारे में है। जिसके तहत मुख्य रूप से दो प्रकार के सम्बन्धों की बात की गई है – विधायी और प्रशासनिक।
भारत में केंद्र-राज्य संबंध देश के भीतर केंद्र सरकार और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच शक्तियों, जिम्मेदारियों और संसाधनों के वितरण और बंटवारे को संदर्भित करते हैं।
ये संबंध भारत सरकार के संघीय ढांचे के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि भारत के संविधान में परिभाषित किया गया है। संविधान केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की शक्तियों और कार्यों का वर्णन करता है, और यह राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करते हुए दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है।
अनुच्छेद 256 से लेकर अनुच्छेद 263 तक केंद्र-राज्य प्रशासनिक सम्बन्धों (Centre-State Administrative Relations) का वर्णन है। और यह भाग केंद्र-राज्य संबन्धों से जुड़े बहुत सारे कॉन्सेप्टों को आधार प्रदान करता है; जिसमें से कुछ प्रमुख है;
- राज्यों की ओर संघ की बाध्यता (Union’s obligation towards the states)
- राज्यों पर संघ का नियंत्रण (Union control over states)
- जल संबंधी विवाद (Water disputes)
इस लेख में हम अनुच्छेद 258A को समझने वाले हैं; लेकिन अगर आप इस पूरे टॉपिक को एक समग्रता से (मोटे तौर पर) Visualize करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लेख से शुरुआत कर सकते हैं;
⚫ केंद्र-राज्य प्रशासनिक संबंध Center-State Administrative Relations) |
| अनुच्छेद 258A – संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति (Power of the States to entrust functions to the Union)
अनुच्छेद 258A के तहत संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति (Power Of The States To Entrust Functions To The Union) का वर्णन है। इस अनुच्छेद को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की मदद से संविधान में जोड़ा गया था।
अनुच्छेद 258A के तहत कहा गया है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल, भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य, जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा।
यह अनुच्छेद अनुच्छेद 258 का ही विस्तार है। जिस तरह से अनुच्छेद 258 के तहत राष्ट्रपति, राज्य सरकार की सहमति पर केंद्र के किसी कार्यकारी कार्य को राज्य को सौंप सकता है। उसी तरह से अनुच्छेद 258A के तहत किसी राज्य का राज्यपाल, भारत की केंद्र सरकार की मंजूरी से, राज्य की कुछ या सभी प्रशासनिक शक्तियां केंद्र सरकार या उसके अधिकारियों को सौंप सकता है।
दूसरे शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 258 संघ को यह प्राधिकार देता है कि अपने कृत्य राज्य की सहमति से राज्य को प्रत्यायोजित (Delegate) करें, और इसी तरह से अनुच्छेद 258 क (जिसे कि 1956 में जोड़ा गया था) राज्य को यह प्राधिकार देता है कि वह अपने कृत्य को संघ की सहमति से संघ को प्रत्यायोजित कर दें।
तो यही है अनुच्छेद 258A , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
◾ Article 258 of the Constitution |
सवाल-जवाब के लिए टेलीग्राम जॉइन करें; टेलीग्राम पर जाकर सर्च करे – @upscandpcsofficial
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अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है। |